13 वर्षीय बालिका का बाल विवाह को चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस ने मौके पर रुकवाया आयोजन

13 वर्षीय बालिका का बाल विवाह को चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस ने मौके पर रुकवाया आयोजन
पीलीभीत।थाना कोतवाली सदर क्षेत्र में एक 13 वर्षीय बालिका का बाल विवाह होने से पहले ही रोक दिया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई और थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने थाना कोतवाली पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की। बुधवार को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना मिली कि एक महिला अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह कराने जा रही है। सूचना पर जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रगति गुप्ता के निर्देश पर संरक्षण अधिकारी मीनाक्षी पाठक, चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक निर्वाण सिंह, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि बालिका की आयु लगभग 13 वर्ष है, और उसके हाथों में मेहंदी तक लग चुकी थी। परिजनों ने स्वीकार किया कि शुक्रवार को बालिका का निकाह प्रस्तावित है। टीम ने मौके पर विवाह संबंधी सभी तैयारियाँ रुकवाकर परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कड़ी चेतावनी दी। टीम ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का विवाह कराना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए एक लाख रुपये तक का जुर्माना और दो साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही शादी में सहयोग करने वाले जैसे काज़ी, हलवाई, टेंट हाउस, बैण्ड वाले और मेहमानों तक पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बालिका को बाल कल्याण समिति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस कार्रवाई में कांस्टेबल भानु प्रताप, महिला कॉन्स्टेबल संध्या सिंह, कांस्टेबल अमित कुमार, चाइल्ड हेल्पलाइन की परामर्शदाता मनीष्ठा गुल अंसारी और उपनिरीक्षक दुष्यंत का विशेष सहयोग रहा।