उत्तर प्रदेश
पराली जलाने पर महिला किसान पर लगा जुर्माना, सम्मान निधि सहित कई योजनाओं से किया जाएगा वंचित
पराली प्रबंधन
पराली जलाने पर महिला किसान पर लगा जुर्माना, सम्मान निधि सहित कई योजनाओं से किया जाएगा वंचित
पीलीभीत। जिले में सैटेलाइट से प्राप्त बुलेटिन संख्या 31 से लोकेशन पर फसल अवशेष जलाने की घटना प्राप्त हुई। राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों ने मौके का स्थलीय सत्यापन किया। इस दौरान कृषक कमलजीत पत्नी परमजीत सिंह ग्राम पिपरिया करम तहसील पूरनपुर द्वारा अपने खेत पर फसल के अवशेषों को जलाया गया। फसल अवशेष जलाने पर उक्त कृषक पर संबंधित तहसील प्रशासन द्वारा रूपये 2500 का अर्थ दंड लगाते हुए जुर्माना वसूला गया। दोषी कृषक की पीएम किसान सम्मान निधि के साथ-साथ विभिन्न विभागों की योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाएगा। यदि जनपद के कृषक भाई परली जलाने में दोषी पाए जाते हैं तो उनका असलहा लाइसेंस निरस्त करते हुए सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जनपद के समस्त कृषक भाइयों से अपील की जाती है की धान की कटाई अपरांत परली जलाई नहीं बल्कि उसे खाद बनाएं एवं कृषक भाई अपनी पराली को नजदीकी गोंवश आसरा स्थलों में दान कर सकते हैं।