क्राइम

पिता-पुत्र पर जानलेवा, पुलिस ने नही सुनी फरियाद तो चार माह बाद कोर्ट से मिला न्याय 

हत्या का प्रयास

पिता-पुत्र पर जानलेवा, पुलिस ने नही सुनी फरियाद तो चार माह बाद कोर्ट से मिला न्याय

 

पूरनपुर। करीब चार माह पूर्व मारपीट मामले में पुलिस ने तीन नामजद और अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। इसको लेकर दूसरे पक्ष ने पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था बीते दिन कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पिता पुत्र पर जानलेवा हमला करने सहित मारपीट को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है।तहसील कलीनगर अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत माधोटांडा निवासी श्री देव गुप्ता ने बताया कि उनके ठाकुरद्वारा मंदिर के पास बीज भंडार की दुकान है। गांव के ही कुछ लोग रंजिश मानते हैं। 13 जून 2024 को गांव का रहने वाला आशीष उर्फ़ नन्ना उनकी दुकान पर आकर धमकी देने लगा। आरोपियों ने बताया कि व्यापारी का बेटा चार पहिया गाड़ी लेकर घूमता है। विरोध करने पर झूठे मुकदमे फसाने की धमकी दी। 13 जून को ग्रामीण अपने दोस्त के साथ कैंची धाम जा रहा था। बताया जाता है कि तभी मंदिर वाली गली में आशीष ने अपने साथी सुधीर उर्फ़ चुन्ना, अनिल, बबलू सहित दो अज्ञात के साथ उसे घेर लिया। जान से मारने की नीयत से गले में पड़े अंगौछे से उसकी गर्दन दबाने लगे। इसके बाद धारधार हथियार से हमला कर दिया। बचाने पहुंचे पुत्र पर भी जानलेवा हमला कर दिया। मामले की शिकायत थाने में की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताते चलें कि आरोपी पक्ष की ओर से भी पुलिस ने 16 जून को तीन नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

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